देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनायी है। इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है। करीब आधी सजा वह काट चुके हैं। लालू प्रसाद ने इसी आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत प्रदान की है। इसी को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी।
इसी मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही एक याचिका दायर की गई है। इसमें हाईकोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। सीबीआई का कहना है कि लालू के साथ अन्य कई आरोपियों को पांच साल की सजा सुनायी गयी है। लालू पर भी वही आरोप हैं। इस कारण उनकी सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करनी चाहिए। यह याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है।
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