चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पीड़िता, उसके वकील, पीड़िता की मां, पीड़िता के चार भाई-बहनों, उसके चाचा और तत्काल परिवार के सदस्यों को उन्नाव में सुरक्षा देने का निर्देश देते हैं। सीजेआई ने कहा कि हमने पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के सवाल पर भी विचार किया है, एक अंतरिम उपाय के रूप में हम यूपी सरकार को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।
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