सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल का सिब्बल को जवाब,ईडी ने नहीं लीक किया हलफनामा
(DELHI, DELHI) आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में पी. चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें कानून के तहत इसका उपाय ढूंढने की छूट है। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं। वहीं, चिदंबरम से जुड़े ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।

बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले, सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन मामले और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी। उच्च न्यायालय के फैसले को चिदंबरम ने चुनौती दी थी।

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