UAPA कानून के तहत मसूद, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम आतंकी घोषित
(DELHI, DELHI) जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद को नए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।बता दें कि हाल ही में हाफिज सईद को पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट ने दोषी ठहराया था। हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। सईद को आतंकवाद रोधी विभाग(सीटीडी) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि सईद आतंकवाद रोधी अदालत में पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था तभी उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं।

गौरतलब है कि जुलाई महीने में सरकार ने एंटी टेरर बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करा कर कानून बनाया था। इस कानून के तहत आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।