न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह अग्रिम जमानत देने के लिये उचित मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। पीठ ने कहा कि जांच एजेन्सी को इस मामले में अपनी जांच करने के लिये पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी होगी।
पी. चिदंबरम की 15 दिन की सीबीआई हिरासत आज गुरुवार को खत्म हो रही है ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय आज ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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