आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट झटका: सीबीआई हिरासत के बाद अब चिदंबरम को ईडी कर सकती है गिरफ्तार
(DELHI, DELHI) पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बृहस्पतिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया है। शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील खारिज करते हुये कहा कि आर्थिक अपराध के मामलों में अलग तरीके से निबटना होगा क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह अग्रिम जमानत देने के लिये उचित मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। पीठ ने कहा कि जांच एजेन्सी को इस मामले में अपनी जांच करने के लिये पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी होगी।

पी. चिदंबरम की 15 दिन की सीबीआई हिरासत आज गुरुवार को खत्म हो रही है ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय आज ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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