आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया: रिपोर्ट में खुलासा
(DELHI, India) जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त के बाद 9 से लेकर 18 साल तक के 144 बच्चों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति यानी जुवेनाइल जस्टिस कमिटी (जेजेसी) ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि 5 अगस्त के बाद 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें अवैध तरीके से उठाया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 142 नाबालिगों को रिहा कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमिटी (जेजेसी) की यह रिपोर्ट राज्य पुलिस और एकीकृत बाल संरक्षण सेवाओं से प्राप्त पैनल के आंकड़ों पर आधारित है।

जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ बाल अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दावा किया गया है कि 5 अगस्त को विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से कश्मीर में निवारक निरोध कानून के तहत नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से से आर्टिकल 370 हटाकर राज्य को कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पैनल से इन आरोपों की जांच करने को कहा था। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि 5 अगस्त को विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कई नाबालिगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया।

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