इससे पहले पीठ ने 17 अक्तूबर तक सुनवाईकी तारीख तय की थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने हिंदू पक्ष के वकील सीएस वैद्यनाथन से कहा कि एक घंटा उन्हें मिलेगा और एक घंटा मुस्लिम पक्ष के वकील को दिया जाएगा। भोजनावकाश के बाद की सुनवाई में 45-45 मिनट शेष पांच पक्षों को दिए जाएंगे।
भोजनावकाश के बाद तीन घंटे यानी पांच बजे तक सुनवाई होगी। जस्टिस गोगोई ने कहा कि ये तीन घंटे का समय पक्षकार आपस में बांट लें। इससे ज्यादा उन्हें नहीं सुना जाएगा। इस प्रकार सुनवाई के बाद अदालत बुधवार को फैसला सुरक्षित रख सकती है।
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