सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी तंत्र पराली जलने पर रोक क्यों नहीं लगा सकता ? पराली जलाना समाधान नहीं है। सरकार किसानों से पराली एकत्र क्यों नहीं कर सकती या उसे खरीद क्यों नहीं सकती?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, ‘‘आखिर क्यों सरकारें किसानों से पराली खरीद या इकट्ठा नहीं कर लेतीं। कोर्ट ने कहा कि हम प्रदूषण रोकने और पराली जलाने की समस्या के निपटारे के लिए लोकतांत्रिक सरकार से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। अगर किसी ने भी नियम-कानून तोड़े तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कल्याण की अवधारणा भूल चुकी है। उसे गरीबों की कोई चिंता नहीं है।’’
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