उधर सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मुस्लिम विवादित भूमि पर मालिकाना हक का दावा साबित नहीं कर पाने के बाद यह फैसला सामने आया है।
सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुबह साढ़े 10 बजे से अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया था। इस बेहद संवेदनशील मामले को देखते हुए यूपी सहित देशभर में पुलिस अलर्ट पर है।
राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय बेंच सुनाएगी। बता दें कि इस बेंच ने 16 अक्ट्रबर को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने छह अगस्त से लगातार 40 दिन इस मामले में सुनवाई की थी।
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