महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बीजेपी एक्टिव मोड पर
(India) महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है. मुंबई में पार्टी दफ्तर में बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है. वहीं बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की जीत बताते हुए कहा कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा हम बहुमत साबित करेंगे.मुंबई में बीजेपी विधायकों के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के टॉप नेता मौजूद हैं. इसके अलावा पीयूष गोयल और भूपेंद्र चौबे भी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी रविवार को अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है. बीजेपी ने दावा किया है कि इस बैठक में 118 विधायक मौजूद हैं. विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 105 विधायक जीते हैं. इसके अलावा बीजेपी कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है. देवेंद्र फडणवीस रविवार को जब इस बैठक में शामिल होने पहुंचे तो बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की. वहीं बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की जीत बताते हुए कहा कि जब भी फ्लोर टेस्ट होगा हम बहुमत साबित करेंगे.महाराष्ट्र में देवेंद्र फणडवीस के शपथ ग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की याचिका पर रविवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे कल यानी सोमवार को राज्यपाल के उस पत्र को कोर्ट में पेश करें जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाए जाने और देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तेमाल किए गए समर्थन पत्रों को अदालत में प्रस्तुत किया जाए. शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करते हुए सरकार को सोमवार सुबह 10.30 बजे तक समर्थन पत्र कोर्ट में देने को कहा है.जस्टिस एन.वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत राज्य में सरकार बनाने के लिए फडणवीस को आमंत्रित करने के राज्यपाल के आदेश की जांच के बाद तत्काल बहुमत सिद्ध करने वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर फैसला करेगी.इस मामले पर आगे की सुनवाई 25 नवंबर को सुबह 10.30 होगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल से दस्तावेजों का अनुरोध कर सके.

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