जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद छात्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। छात्रा के जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दूसरी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पहुंच जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी।
बता दें कि रेप पीड़ित छात्रा को चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगे जाने के मामले में एसआईटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से छात्रा जिला कारागार में बंद हैं। छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस वजह से चिन्मयानंद भी 20 सितंबर से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट में सुरक्षित है।
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