Nirbhaya Case : 22 जनवरी को नहीं होगी निर्भया के दोषियों की फांसी, डेथ वॉरंट के खिलाफ मुकेश की याचिका खारिज
(India) निर्भया गैंगरेप केस में चार दोषियों में शामिल मुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से जारी डेथ वारंट को निरस्त कराने के लिए मंगलवार को दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश कुमार के डेथ वॉरंट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोषियों को मौत की सजा सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई चूक नहीं है। हालांकि, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा की बेंच ने दोषी को निचली अदालत में अपील करने की छूट दे दी। इसके बाद मुकेश के वकील ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई। अदालत इस पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। वहीं, तिहाड़ जेल प्रशासन के वकील ने कोर्ट को बताया कि निश्चित रूप से 22 जनवरी को दोषियों की फांसी नहीं होगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने निर्भया मामले के दोषियों की मौत की सजा की तामील के संदर्भ में दिल्ली सरकार की दलील पर सवाल खड़े करते हुए बुधवार को कहा कि इन लोगों को तय तारीख 22 जनवरी को ही फांसी दी जानी चाहिए। रेखा शर्मा ने कहा, ''दिल्ली सरकार के एएसजी कई दिनों के बाद जागे हैं और कह रहे हैं कि फांसी देने में 14 दिन का समय लगेगा। यह मामले में देर करने की तरकीब है। मैं इसकी निंदा करती हूं।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।