सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पवन गुप्ता की याचिका, नाबालिग होने का किया था दावा
(India) निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की याचिका सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। पवन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर खुद को अपराध के वक्त नाबालिग बताया था। वहीं पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि निचली कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया। पवन के वकील का कहना था कि नाबालिग होने के दस्तावेज दाखिल किए बिना कोर्ट की ओर सेजल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया था।
निचली अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया के दुष्कर्मी पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने वारदात के वक्त खुद के नाबालिग होने का दावा किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई नया आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने सोमवार को पवन के वकील एपी सिंह से सवाल किया कि पुनर्विचार याचिका में भी आपने यही मामला उठाया था, अब इसमें नई जानकारी क्या है और क्या यह विचार करने योग्य है? एपी सिंह ने दलील दी कि पवन के उम्र संबंधी दस्तावेजों की जानकारी पुलिस ने जानबूझकर छिपाई। हाईकोर्ट ने भी तथ्यों को नजरंदाज किया।

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