Nirbhaya case : पटियाला हाउस ने नया डेथ वारंट जारी करने से किया इनकार, कोर्ट ने कहा दोषियों के पास मंगलवार तक का समय
(India) राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप मामले में 7 फरवरी का दिन काफी अहम रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 'निर्भया' के दोषियों की फांसी को लेकर नया डेथ वारंट जारी नहीं किया। पटियाला कोर्ट ने कहा कि दोषियों को पास अभी मंगलवार यानी 11 फरवरी तक का वक्त बाकी है। मंगलवार तक दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में तब तक कोई भी डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। पटियाला कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा है कि मंगलवार के बाद ही नए डेथ वारंट के लिए नई अर्जी दी जाए। इससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले हफ्ते कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने गुरुवार को मामले में दोषियों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी करने की तिहाड़ प्रशासन की याचिका खारिज कर दी है। शुक्रवार को अदालत ने कहा कि जब कानून दोषियों को जिंदा रहने की इजाजत देता है, तो उन्हें फांसी देना पाप होगा। अदालत ने कहा कि केवल अटकलों और अनुमानों के आधार पर डेथ वॉरंट जारी नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें दोषियों को कानूनी विकल्प के लिए 11 फरवरी तक का वक्त दिया है।

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