दरअसल, अंकित शर्मा के पिता रविंद्र शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई FIR के अनुसार भजनपुरा से करावल नगर को जाने वाले मार्ग पर CAA के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान भीड़ की शक्ल में इकट्ठा हुए लोगों ने पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग शुरू कर दी। उनका छोटा बेटा अंकित शर्मा भी इस हिंसा की चपेट में आ गया। इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 302, 201, 365, 34 के तहत केस दर्ज किया है।
वही दिल्ली में हिंसा और भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। इसमें पुलिस ने दलील दी कि मौजूदा हालात को देखते हुए भड़काऊ बयान देने वालों पर केस दर्ज करना ठीक नहीं। इससे दिल्ली में शांति और हालात सामान्य करने में मदद नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस अब तक हिंसा मामले में 48 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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