चारों दोषियों के कानूनी विकल्प हुए खत्म, निर्भया की मां बोलीं- अब दोषियों के पास कोई विकल्प नहीं
(India) निर्भया गैंगरेप केस में राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ इस मामले में दोषी पवन गुप्ता और उनके वकील को अदालत के नोटिस का जवाब देना है। अदालत ने नया डेथ वॉरंट जारी करने के लिए गुरुवार दोपहर दो बजे का समय तय किया है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की याचिका पर भी सुनवाई होगी।
कानूनी पैंतरे चलकर दो महीने से फांसी से बच रहे निर्भया केस के चारों दोषियों के सभी कानूनी उपाय खत्म हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी। इसके बाद दिल्ली सरकार नया डेथ वारंट जारी करवाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने चारों दोषियों को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट संभवत: आज अंतिम डेथ वारंट जारी कर देगा। निर्भया के पिता ने उम्मीद जताई है कि दोषियों की फांसी इस बार नहीं रुकेगी।निर्भया रेप केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया है कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। ऐसे में 2 मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए चैथी बार डेथ वारंट जारी करने की अदालत से अपील की है।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।