1.नए गाइडलाइन के तहत रजिस्टर्ड दुकानों (Registered Shops) को ही खोलने की अनुमति होगी। चूंकि गर्मी का मौसम है ऐसे में लोग पंखे और कूलर समेत अन्य चीजें आसनी से खरीद सकते हैं। हालांकि कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में दुकानें अभी भी बंद रहेंगी।
2.ग्राहक अब रोजमर्रा के अलावा अन्य गैर जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी भी वे शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉमप्लेक्स से सामान नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें चीजें लेने के लिए छोटी दुकानों में जाना पड़ेगा।
3.कई लोगों को बाल कटवाने या ग्रूमिंग में दिक्कतें आ रही थी। अब ऐसे लोगों को आज से राहत मिलने वाली है। क्योंकि नई गाइडलाइन के तहत नॉन हॉटस्पॉट एरिया में सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे।
4.दुकानों में जाते समय ग्राहक एवं विक्रेता का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना होगा।
5.आज से रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है, इसलिए छोटी दुकानों को खोलने से सहूलियत मिलेगी। हालांकि दुकानदारों को इस समय महज 50 फीसद कर्मचारियों से ही काम चलाना पड़ेगा।
6.जो लोग खाने—पीने के शौकीन हैं और मॉल जाना पसंद हैं उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर आने वाले सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
7.जिन जगहों पर साप्ताहिक मंडी लगती है अभी भी उन पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा ज्यादा भीड़—भाड़ वाले इलाकों में ग्राहक खरीदारी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में दिल्ली के नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी मार्केट जैसे बाजार अभी बंद रहेंगे।
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