लॉकडाउन में बड़ी छूट, गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक आज से देशभर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल सकेंगी
(India) कोरोना से निपटने के लिए देशभर में केंद्र सर्कार ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बाद अब सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों को सहूलियत देने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गैर जरूरी सामानों की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। इससे लोग खाने-पीने के अलावा अपनी सुविधा की चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। केंद्र सरकार धीरे-धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि, नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स और आस-पड़ोस की सभी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्‍टाफ को ही काम करने की छूट होगी।

1.नए गाइडलाइन के तहत रजिस्‍टर्ड दुकानों (Registered Shops) को ही खोलने की अनुमति होगी। चूंकि गर्मी का मौसम है ऐसे में लोग पंखे और कूलर समेत अन्य चीजें आसनी से खरीद सकते हैं। हालांकि कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में दुकानें अभी भी बंद रहेंगी।

2.ग्राहक अब रोजमर्रा के अलावा अन्य गैर जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी भी वे शॉपिंग मॉल या शॉपिंग कॉमप्लेक्स से सामान नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें चीजें लेने के लिए छोटी दुकानों में जाना पड़ेगा।

3.कई लोगों को बाल कटवाने या ग्रूमिंग में दिक्कतें आ रही थी। अब ऐसे लोगों को आज से राहत मिलने वाली है। क्योंकि नई गाइडलाइन के तहत नॉन हॉटस्पॉट एरिया में सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे।

4.दुकानों में जाते समय ग्राहक एवं विक्रेता का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना होगा।

5.आज से रमजान का पाक महीना भी शुरू हो रहा है, इसलिए छोटी दुकानों को खोलने से सहूलियत मिलेगी। हालांकि दुकानदारों को इस समय महज 50 फीसद कर्मचारियों से ही काम चलाना पड़ेगा।

6.जो लोग खाने—पीने के शौकीन हैं और मॉल जाना पसंद हैं उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के अंदर आने वाले सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

7.जिन जगहों पर साप्ताहिक मंडी लगती है अभी भी उन पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा ज्यादा भीड़—भाड़ वाले इलाकों में ग्राहक खरीदारी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में दिल्ली के नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी मार्केट जैसे बाजार अभी बंद रहेंगे।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।