केंद्र सरकार ने लॉक डाउन को 30 जून तक बढ़ाने की शनिवार को घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही नॉन कन्टेनमेंट जोन क्षेत्रों में होटल और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि यहां सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध कायम रहेंगे। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील धीरे-धीरे तीन चरणों में दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा सभी मुख्य सचिवों और केंद्र के विभिन्न विभागों को संबोधित एक आदेश में कहा गया है, "नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।"
पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं और यहां तक कि शॉपिंग मॉल को भी नॉन कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति दी जाएगी।
दूसरे चरण में, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए संभवत: पहले बच्चों के माता-पिता से बात की जाएगी।
सबसे खास बात यह है कि एक निश्चित तारीख से सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवा, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और यहां तक कि ऑडिटोरियम व असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी।
Digital Desk: Administrator
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।