पायलट गुट पर कोई कार्रवाई नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश
(India) राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है, हाई कोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। आज सुबह 10.30 कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना था। कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया है। यानी स्पीकर पायलट गुटे विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

कोर्ट का आदेश सचिन पायलट ग्रुप के लिए राहत के तौर पर आया है। हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं।

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