कोरोना से  सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता पर भी लगाया एक लाख का जुर्माना
(India) याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि निर्माण स्थल पर भी काम करने वाले मजदूरों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, जिससे कि उनको कोरोना से बचाया जा सके. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा कि निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों का बीमा भी 5 मई से ही 1 साल के लिए किया गया है, तो उससे पहले जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, उनको लेकर सरकार ने क्या किया था?

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना काल में चल रहे सेंट्रल विस्टा कि निर्माण कार्य की वजह से वहां काम करने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है. लिहाजा वहां काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए. हालांकि केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस याचिका का मकसद किसी भी सूरत में सेंट्रल विस्ता के निर्माण कार्य पर रोक लगवाने का है और रही बात मजदूरों की सुरक्षा की तो सरकार ने उसको लेकर पहले से ही कई कदम उठाए हुए हैं.

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