सुनवाई दौरान अदालत ने सोशल मीडिया मंच द्वारा आईटी नियमों का पालन सुनिश्चित करने संबंधी याचिका पर केंद्र और ट्विटर से अपना रुख बताने को कहा। इस पर ट्विटर के बड़े अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उसने आईटी रूल्स, 2021 को लागू कर दिया है.
इसके साथ ही ट्विटर ने बताया कि भारत में एक स्थानीय अधिकारी नियुक्ति भी 28 मई से कर दी गई है. यह अधिकारी स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा. वहीं ट्विटर के इस जवाब पर केंद्र कहा कि नहीं ऐसा नहीं है. ट्विटर ने नए नियम लागू नहीं किए हैं. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया के लिए आईटी नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में शुक्रवार को कहा गया था कि ट्विटर ने शिकायत निवारण स्थानीय अधिकारी नियुक्त करने संबंधी केंद्र के आईटी कानून के नियम का पालन नहीं किया है. इसमें अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को इस नियम का अविलंब पालन करने का निर्देश दिया जाए.
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