मैजिस्ट्रेट के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ 50 किलोमीटर के अंदर कर सकते है गिरफ्तारी
(India) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को लेकर बड़ा फैसला किया है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां भी दे दी गई हैं। ये अधिकार बीएसएफ को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है। आसान शब्दों में अब मैजिस्ट्रेट के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है।

गृह मंत्रालय के नए आदेश से राजनीतिक विवाद पैदा होने की आशंका है। दरअसल, अभी तक बीएएसफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार था, जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है।

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