केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बताया कि शराब कारोबारी भगौड़ा विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 18000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीएमएलए के प्रावधानों के चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट में पीएमएलए के प्रावधानों को बचाव भी कियासुप्रीम कोर्ट में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों में 67,000 करोड़ रुपए के मामलों के केस लंबित हैं। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने सुनवाई की। वहीं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।
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