सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124-ए के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए.केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा..... साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए.... साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं.... अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी...... राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई...
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