(India)
2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) के बाद दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बंद कर दिया है. इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से मामले की अपनी निगरानी में जांच करवाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दंगे से जुड़े लगभग सभी मामलों पर निचली अदालत का फैसला आ चुका है. आज याचिकाकर्ताओं ने माना कि अब उच्चतम न्यायालय में सुनवाई लंबित रखना ज़रूरी नहीं है.
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