इलाहाबाद HC से यूपी सरकार को झटका,OBC की 18 जातियां नहीं होंगी SC कैटेगरी में शामिल
(India)


उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 जातियों को एससी यानी अनुसूचित वर्ग की कैटेगरी में शामिल करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में जारी यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. आपको बता दें कि अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में दो-दो नोटिफिकेशन जारी कर यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था....चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सभी नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं. कोर्ट ने इन सभी नोटिफिकेशन के अमल होने के पहले ही रोक लगा रखी थी. गोरखपुर की संस्था डॉ. भीमराव अंबेडकर ग्रंथालयएवं जन कल्याण समिति ने दाखिल की थी, दो जनहित याचिकाएं संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों को ऐसा फैसला लेने का कोई संवैधानिक अधिकार न होने के आधार पर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द किए

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