ग्लोबल संकेतों के चलते गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार
(India) 31 अक्टूबर 2022 को पेंशन विभाग ने एक नोटिफिकेशन (DoPPW Notification for Pensioners) जारी करके यह जानकारी दी है कि कर्मचारियों को केवल एक ही बार पेंशन खाते में जमा पैसों का विड्रॉल करने की परमिशन मिलती है. सिविल सर्विसेज (Commutation of Pension) रूल्स, 1981 के मुताबिक एक से अधिक बार पेंशन के एकमुश्त भुगतान की अनुमति सरकार नहीं देती है. इसके साथ ही कोई व्यक्ति अपनी कुल पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा तक ही एक बार में विड्रॉ कर सकता है.

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।