(India)
23 अगस्त से वे ऐसा नहीं कर सकेंगी। टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई के नए आदेश के मुताबिक, मोबाइल कंपनियों को 23 अगस्त से कन्ज़यूमर्स को इस्तेमाल के समय के कम से कम 80 पर्सेंट हिस्से में डेटा प्लान के मुताबिक मिनिमम डाउनलोड की पूरी स्पीड देनी होगी। अगर कंपनी का दावा है कि वो ग्राहकों को 7.2 एमबीपीएस या 21 एमबीपीएस की हाई स्पीड देगी, तो किसी भी परिस्थिति में उसे कम से कम 5 एमबीपीएस या 16 एमबीपीएस की स्पीड देनी ही होगी। ये मिनिमम डाउनलोड स्पीड होगी। यह नियम 2G और 3G सभी सर्विस के मामले में लागू होगा। वायरलेस डेटा सर्विस रेग्युलेशन के लिए क्वॉलिटी पैरामीटर्स में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के संशोधन के अनुसार, 'प्रत्येक सेवा प्रदाता को मोबाइल और डोंगल दोनों तरीकों से दी जाने वाली इंटरनेट योजनाओं में उपलब्ध न्यूनतम डाउनलोड स्पीड के बारे में ग्राहकों को बताना होगा।' TRAI का कहना है कि कंपनियां विज्ञापनों में इंटरनेट ग्राहकों को लुभाने के लिए 7.2 एमबीपीएस या 21 एमबीपीएस की हाई स्पीड का वादा करती हैं। इस स्पीड पर एक फिल्म 12 से 14 मिनट में डाउनलोड हो जानी चाहिए। कंपनियों ने TRAI को बताया है कि उनकी सर्वाधिक तीव्र गति वाली 3जी सेवा पर मिनिमम डाउनलोड स्पीड 399 केबीपीएस से लेकर 2.48 एमबीपीएस के बीच है।
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