सचिवालय कैंटीन के संचालन के लिए नई फर्म को टेंडर देने पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा संचालित सचिवालय कैंटीन का टेंडर कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना नई फर्म को दिए जाने पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे मुख्य कारण टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन न करना बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक टेंडरों को मनमाने ढंग से रद्द करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे निजी-सार्वजनिक भागीदारी प्रभावित हो सकती है और जनता का भरोसा कम हो सकता है।
Author: JAN TV Editorial Team
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