योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा
(UTTARPRADESH, UTTARPRADESH) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

सरकार के फैसले का लाभ पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को मिलेगा।

शासनादेश के अनुसार, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। इसके लिए छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार तीन साल तक काम करना और हर साल कम से कम 240 दिन की सेवा पूरी करना जरूरी है। वहीं, पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में हर साल कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है।

इन शर्तों को पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।

75 प्रतिशत राशि PF खाते में होगी जमा

शासनादेश के मुताबिक, बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि नकद मिलेगी। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें नियमानुसार एनएससी या पीपीएफ के माध्यम से राशि दी जाएगी।

वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस

वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस मामले का फैसला आने तक रोक दिया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी के दोषमुक्त होने पर नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा।
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