विदेशी एवं घरेलू निवेशकों के जरिये एक लाख करोड़ रुपये का फंड जुटाने की सरकार की कोशिशों को अमलीजामा पहनाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने रीयल एस्टेट व इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों की स्थापना एवं सूचीकरण से संबंधित नियमों को मंजूरी दे दी है। अमेरिका, यूरोप, जापान, हांगकांग, सिंगापुर जैसे बाजारों की तर्ज पर तैयार इन नियमों के तहत रीयल एस्टेट व इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश से जुड़े ट्रस्टों की यूनिटों को भी शेयर बाजारों में इक्विटी की तरह खरीदा-बेचा जा सकेगा। रविवार को सेबी बोर्ड की बैठक में इन नियमों को हरी झंडी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सेबी को नियमन से संबंधित दिशानिर्देश बनाते समय और अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए। वित्त वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में जेटली ने रीयल एस्टेट व इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों को कई तरह की कर रियायतें दिए जाने की घोषणा की थी। इन्हीं को नियमित करने के बारे में सेबी ने नए नियम बनाए हैं। इन्हें लागू करने के लिए अगले एक-दो महीनों में अधिसूचना जारी की जा सकती है।
Author: JAN TV Editorial Team
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