अब हल्दी पर नहीं लगेगी जीएसटी, महाराष्ट्र AAAR ने क्या दिया फैसला!
(India) जीएसटी की अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र ने फैसला दिया है कि सूखी और पॉलिश्ड हल्दी पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. इसके पहले इस पर महाराष्ट्र की ही अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने निर्देश दिया था कि सूखी और पॉलिश्ड हल्दी को कृषि उत्पाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता है ऐसे में उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा.

हल्दी पर जीएसटी (GST) को लेकर अब ये नई तस्वीर सामने आई है. जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की महाराष्ट्र बेंच ने व्यवस्था दी थी कि हल्दी एक मसाला है जिस पर 5 फीसदी की दर से जीएसटी (Goods & Service Tax) लगेगा. बेंच के सामने यह सवाल रखा गया था कि क्या हल्दी कृषि उत्पाद (Agriculture Product) है जिसे जीएसटी में छूट मिलेगी.

Author: JAN TV Editorial Team

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