सेबी का आदेश, पचास हजार करोड़ लौटाए पर्ल्स ग्रुप
(India)
नए अधिकारों से लैस पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएसीएल लिमिटेड (पर्ल्स ग्रुप) को अवैध निवेश स्कीम बंद करने का आदेश दिया है। नियामक ने 92 पन्नों के आदेश में कहा है कि कंपनी निवेशकों से वसूली 50,000 करोड़ रुपये की रकम तीन महीने के भीतर लौटाए। कंपनी को 15 दिनों के भीतर स्कीम को बंद करने व रकम वापसी की रिपोर्ट सेबी के पास जमा करानी होगी। इसमें बताना होगा कि पैसों की वापसी के लिए धन की व्यवस्था कहां से की जाएगी। पीएसीएल ने कहा है कि वह सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाएगी। सेबी कंपनी, इसके नौ प्रमोटरों व निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी और अनुचित कारोबारी गतिविधियों के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेबी के सामूहिक निवेश स्कीम (सीआइएस) नियमों के उल्लंघन को लेकर भी इन पर कार्रवाई होगी। इनमें तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह, सुब्रत भंट्टाचार्य, निर्मल सिंह भंगू, टाइगर जोगिंदर, गुरनाम सिंह, आनंद गुरवंत सिंह व उप्पल देविंदर कुमार के नाम शामिल हैं। पीएसीएल व निर्मल सिंह भंगू समेत इसके शीर्ष अफसरों के खिलाफ सीबीआइ जांच भी चल रही है। कंपनी के प्रमोटर व डायरेक्टर पर्ल्स ग्रुप और पीजीएफ ग्रुप में भी शामिल हैं।

Author: JAN TV Editorial Team

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