निजी क्षेत्र के बैंकों में MD & CEO की आयु सीमा 70 वर्ष: RBI
(India) केन्द्रीय बैंक ने नये कंपनी अधिनियम के नियम के मुताबिक यह फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने आज जारी अधिसूचना में कहा है, यह तय किया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में एमडी और सीईओ तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होनी चाहिये। इसमें कहा गया है कि इसके बाद 70 वर्ष की आयु से अधिक कोई भी व्यकित इन पदों पर नहीं रह सकेगा। हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि 70 वर्ष की आयु के भीतर अलग अलग बैंक के निदेशक मंडल पूर्ण कालिक निदेशकों और एम तथा सीईओ के लिये अपनी आंतरिक नीति के तौर पर इससे कम की सेवानिवृत्ति आयु रखने के लिये स्वतंत्र हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 196.3 में कहा गया है कि कोई भी कंपनी 21 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के तौर पर नियुक्त नहीं कर सकती अथवा उसके रोजगार को आगे जारी नहीं रख सकती है।

Digital Desk: Shiv Kishor

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