सीबीआई ने सेबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) आर. के. पद्मनाभन के खिलाफ शुरुआती जांच (पीई) दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने बैंक ऑफ राजस्थान (बीओआर) के प्रवर्तकों के खिलाफ एक मामले को कथित रूप से कमजोर किया। इस मामले की जांच सेबी कर रहा है। आरोप है कि प्रतिभूति बाजार नियामक ने बैंक ऑफ राजस्थान के प्रवर्तकों पर पर्याप्त जुर्माना नहीं लगाया जिन्होंने कंपनी में अपने शेयरों के बारे में गलत खुलासे किए। बीओआर को बाद में आईसीआईसीआई बैंक ने खरीद लिया था। सूत्रों ने कहा कि पद्मनाभन के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर सीबीआई ने शुरआती जांच का फैसला किया। वह सेबी में कार्यकारी निदेशक भी हैं। पद्मनाभन 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें इन आरोपों के बारे में भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं आया। उनके कार्यालय वालों ने कहा कि वे बैठक के लिए बाहर हैं। पद्मनाभन ने भी इस बारे में भेजे गए संदेश का जवाब नहीं दिया। सीबीआई पीई के तहत आरोपों की सत्यता परखने की कोशिश करती है। इसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाती है। पीई के तहत न तो गिरफ्तारी होती है और न ही पूछताछ की जाती है।
Digital Desk: Kamal
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