(India)
कंपनियों को कोयला खनन से नहीं रोका जा सकता : सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में छह महीने के भीतर अपना कारोबार समेटने का निर्देश पाने वाली कंपनियों को इस अवधि में कोयला खनन और बाजार में उसकी बिक्री करने से रोकने से आज इंकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एल दत्तू के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इन्हें अपना परिचालन बंद करने के लिए छह महीने का समय दिया था और कंपनियों को इस अवधि में कोयला निकालने से नहीं रोका जा सकता है।
Digital Desk: Shiv Kishor
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