40 साल बाद बोफोर्स केस खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका भी खारिज की
(DELHI, DELHI) करीब चार दशक पुराने बोफोर्स तोप सौदा मामले का कानूनी अध्याय अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले से जुड़ी आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रहा।

यह मामला 1986 में भारत और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुई 1,437 करोड़ रुपये की तोप खरीद डील से जुड़ा था। 1987 में इस सौदे में कथित कमीशन दिए जाने के आरोप सामने आए, जिसके बाद यह देश के सबसे चर्चित राजनीतिक मामलों में शामिल हो गया।

अदालतों में यह मामला इसलिए कमजोर पड़ता गया क्योंकि जांच एजेंसियां आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकीं। विदेशी दस्तावेजों का सत्यापन, कथित भुगतान और आरोपियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध तथा लंबी कानूनी देरी भी मामले को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण रहे।

सीबीआई ने बाद के वर्षों में नए साक्ष्य जुटाने और विदेशों से सहयोग लेने की कोशिश की, लेकिन कोई निर्णायक सामग्री सामने नहीं आ सकी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया अब समाप्त मानी जाएगी।

बोफोर्स विवाद का भारतीय राजनीति पर गहरा असर पड़ा था। 1989 के लोकसभा चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बना और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि, बाद में 1999 के कारगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों ने भारतीय सेना के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी क्षमता की व्यापक सराहना हुई।

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