अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या अगले आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे उन्हें फिलहाल कानूनी राहत मिली है, जबकि मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
खान सर की ओर से सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि फायरिंग की घटना के दौरान खान सर ने अपने सुरक्षा गार्डों को गोली चलाने के लिए कहा था।
एफआईआर के अनुसार, सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर खान सर पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा।” इसी आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
इस मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दो सुरक्षा गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। उनके वकील ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़े सबूत पेश करने को कहा। दोनों की जमानत याचिका पर फैसला जल्द आ सकता है। दोनों सुरक्षा गार्डों को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत का फैसला आने की संभावना है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर समर्थन जताया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने रौशन आनंद के पक्ष में नारे लगाए और खान सर की गिरफ्तारी की मांग भी की।
फिलहाल फायरिंग और कोचिंग विवाद से जुड़े इस पूरे मामले पर सभी की नजरें अदालत के अगले आदेश और पुलिस जांच की दिशा पर टिकी हुई हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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