(India)
इसके तहत ग्राहक अपने खाता वाले बैंक के एटीएम से महीने से पांच बार मुफ्त धन की निकासी कर सकेंगे जबकि अन्य बैंकों के एटीएम से तीन बार मुफ्त धन निकासी की जा सकेगी। आरबीआई ने गत अगस्त में दिशा-निर्देश जारी किया था। नए दिशा-निर्देशों के तहत ग्राहकों को तीन बार से अधिक एटीएम का इस्तेमाल करने पर प्रत्येक लेन-देन पर बैंक को 20 रुपए शुल्क के रूप में देने होंगे। इसके पहले ग्राहक क्रास बैंकों वाले एटीएम से पांच बार मुफ्त निकासी या लेन-देन करते थे। अब ग्राहक अपने खाते वाले बैंक के एटीएम से महीने में पांच बार धन की निकासी या उसका इस्तेमाल मुफ्त में कर सकेंगे। इसके बाद होने वाले प्रत्येक लेन-देन पर बैंक 20 रुपए का शुल्क लगाएगा। आरबीआई का यह दिशा-निर्देश देश के छह मेट्रोपॉलिटन शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, कोलकाता और हैदराबाद में शनिवार से लागू हो जाएगा।
Digital Desk: Shiv Kishor
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