योगगुरू बाबा रामदेव की योगपीठ पतंजलि पर टैक्स नहीं चुकाने के मामले में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर विभाग ने आयुर्वेदिक सामान की बिक्री पर कथित रूप से टैक्स न चुकाने के मामले में ये जुर्माना लगाया है। व्यापार कर विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि असम की जगह यहां बेचे जा रहे आयुर्वेदिक सामान पर जॉइंट कमिश्नर ने योग ट्रस्ट पर 10 लाख 70 हजार रुपये के बकाया टैक्स का असेसमेंट किया था। इसी के बाद ये जुर्माना लगाया गया। असम में इस सामान की बिक्री का परमिट पतंजलि योग ट्रस्ट के पास है। उन्होंने कहा कि योग गुरु रामदेव की ओर से संचालित ट्रस्ट पतंजलि ब्रांड की आयुर्वेदिक दवाओं और सामान से भरे एक ट्रक को 15 दिन पहले विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा था। सामान जब्त करने के बाद ये कार्रवाई की गई........
Digital Desk: Kamal
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