(India)
दूरसंचार विभाग ने परिचालकों से आधार संख्या जोड़ने के लिए दो माह के अंदर अपने डाटाबेस में संशोधन करने को कहा है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया ‘मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन के आवेदकों के आवेदन के साथ उनकी आधार संख्या के संग्रह का फैसला किया गया है और कंपनियां उसे अन्य आंकड़ों के साथ अपने पास संग्रहित रखें।’ सूत्रों ने कहा कि यह निर्देश सभी मामलों पर लागू होगा चाहे मोबाइल कनेक्शन आधार कार्ड पर या फिर पहचान और पते के लिए अन्य दस्तावेज के आधार पर दिया जा रहा हो।
Digital Desk: Shiv Kishor
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