पहले के पायलट का बकाया वेतन चुकाने का किंगफिशर को निर्देश
(India) बकाया 12.91 लाख रुपए बैठती है और पायलट अब इस कंपनी के साथ नहीं है। अतिरिक्त जिला जज राकेश कुमार ने इस मामले में कैप्टन संजय सूदन के पक्ष में फैसला सुनाया और एयरलाइन का अनुरोध यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वादी के खिलाफ प्रति दावे को बचाव का आधार बनाने की छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वह वादी सूदन को 12,91,035 रुपए के बकाये का भुगतान करे।

Digital Desk: Shiv Kishor

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