आवासीय योजना के असफल आवेदकों को जमा धन लौटाना सुनिश्चित करने की मांग करते हुए डीडीए ने चूक करने वाले बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें 31 दिसंबर तक धन लौटाने या कार्रवाई का सामना करने को कहा। डीडीए अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने हालांकि इस बात का उल्लेख नहीं किया कि क्या विशेष कार्रवाई डीडीए कर सकती है। आवासीय प्राधिकार की ओर से कार्रवाई विभिन्न असफल आवेदकों की ओर से इस बात की शिकायत मिलने के बाद हुई है, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपना धन नहीं मिला है जबकि डीडीए को समूची रिफंड की प्रक्रिया 24 दिसंबर तक पूरी करनी थी।
Digital Desk: Kamal
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