विदेशी बैंकों के लिए आरबीआई ने किए नियमों में बदलाव
(India)
रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों के देश में स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के लिए रिपोर्टिंग नियमों में सुधार किया है। रिजर्व बैंक ने उनसे अन्य बातों के अलावा उन प्रमुख ग्राहकों का ब्योरा देने के लिए भी कहा है जिन्हें उन्होंने अपने मूल बैंक से मिलवाया है। अब तक विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों को ऑडिटर को केवल इस बाबत प्रमाणपत्र देना पड़ता था कि भारत स्थित कार्यालय को वर्ष के दौरान कोई आय नहीं हुई है। इस बारे में लेखापरीक्षा वाली अंतिम लेखा की प्रति, प्राप्तियों का ब्योरा और भारत में किए गए काम की वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होती है। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी करके कहा है, समीक्षा करने के बाद तय किया गया है कि रिपोर्टिंग के मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। यह अगली रिपोर्टिंग साइकल से प्रभावी हो जाएगा।

Digital Desk: Kamal

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