प्रतिभूति घोटाले में ब्रोकर हितेन दलाल को जेल
(India)
बंबई हाई कोर्ट ने 1992 के प्रतिभूति घोटाले में ब्रोकर हितेन दलाल व केनरा बैंक म्यूचुअल फंड के पूर्व जीएम बीआर आचार्य को एक-एक साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने दोनों को तीन करोड़ रुपये का मुआवजा अदा करने का भी आदेश दिया है। जस्टिस रोशन दलवी की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने मंगलवार को दोनों को दोषी ठहराया। पीठ ने कहा कि मामला आर्थिक अपराध व सरकारी खजाने को चूना लगाने का है। वैसे, अदालत ने सबूतों के अभाव में एक ब्रोकर व बैंक के चार अन्य अफसरों को बरी कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि दलाल को हिरासत में लिया जा सकता है। वह प्रतिभूति घोटाले के एक अन्य मामले में पहले से जेल की सजा काट रहा है। सीबीआइ ने कहा था कि हितेन, आचार्य व अन्य ने शेयरों के लेन-देन में गड़बड़ी की। इससे केनरा बैंक को नुकसान हुआ।

Digital Desk: Kamal

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