कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टियों ने पेंशन के लिए आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 साल करने को मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। फिलहाल संगठित क्षेत्र के कर्मी पेंशन की खातिर कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस-95) में 58 साल की उम्र तक अंशदान कर सकता है। पेंशन स्कीम में संशोधन के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारी साल साल तक अंशदान करने का विकल्प चुन सकेंगे। इसकी वजह से उनकी पेंशन में सालाना चार फीसद का इजाफा हो जाएगा। सीबीटी सदस्य डीएल सचदेव ने बताया कि बैठक में अन्य फैसले भी लिए गए।
Digital Desk: Kamal
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