(India)
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपने प्रमुख सुब्रत राय व दो निदेशकों की जमानत के लिए रकम के बंदोबस्त का अंतिम मौका दिया है। इसके लिए समूह को तीन महीने का वक्त मिला है। समूह को जमानत के लिए दस हजार करोड़ रुपये की राशि जमा करनी है। 2008-09 में निवेशकों से जुटाए गए धन के आंशिक भुगतान के लिए यह रकम बाजार नियामक सेबी को सुपुर्द की जानी है। शीर्ष न्यायालय ने राय को तिहाड़ जेल कॉम्पलेक्स में कॉन्फ्रेंस रूम के उपयोग के लिए समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। जस्टिस टीएस ठाकुर, अनिल आर दवे व एके सीकरी की बेंच ने समूह को देश के भीतर दस और संपत्तियों को बेचने की भी इजाजत दी है। समूह के लिए हांगकांग की नुआम फाइनेंशियल सर्विसेज 650 करोड़ रुपये जुटाएगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को शर्त के साथ अपनी एम्बी वैली प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को भी बेचने की रजामंदी दी। यदि वह दस संपत्तियों की बिक्री से रकम नहीं जुटा पाएगा, तभी वह इसका सौदा करेगा।
Digital Desk: Kamal
CORRECTION:
2015-03-24 11:57:35
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