दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्पाइसजेट को राहत देते हुए विमानन नियामक डीजीसीए को कंपनी द्वारा लीज पर लिए गए 6 विमानों का पंजीकरण 6 अप्रैल तक रद्द नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि स्पाइसजेट आयरलैंड की दो कंपनियों के साथ विवाद का निपटारा करने के लिए बातचीत कर रही है। इसलिए अगली सुनवाई तक डीजीसीए पंजीकरण रद्द नहीं करे। मुख्य न्यायधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि स्पाइसजेट द्वारा श्विवाद का निपटानश् किए जाने की संभावना है। पीठ ने कहा, श्यदि स्पाइसजेट विवाद का निपटान कर लेती है तो अच्छी बात है अन्यथा हम मामले की सुनवाई कर उसका निस्तारण करेंगे।
Digital Desk: Kamal
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