सत्यम घोटाले में विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सत्यम के संस्थापक बी. रामलिंगा राजू समेत सभी दस अरोपियों को दोषी करार दे दिया है। रामलिंगा राजू ने 7 जनवरी 2009 को अकाउंट में गड़बड़ी करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने की बात मान ली थी। मामले के सभी दोषियों की सजा का एलान शुक्रवार 10 अप्रैल को होगा। विशेष अदालत ने रामलिंग राजू समेत सभी दस आरोपियों को आइपीसी की धारा 409, 420 और 120बी के तहत दोषी करार दिया है। सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी. रामलिंग राजू उनके छोटे भाई और कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक बी. राम राजू हैं। सत्यम घोटाले की सुनवाई एक विशेष अदालत में चल रही है।
Digital Desk: Kamal
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