टैक्स भरने के बाद अब बेंगलुरु नहीं भेजने होंगे पेपर
(DELHI, India) इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) एक खुशखबरी लेकर आया है। अब आपको इनकम टैक्स भरने के बाद आईटीआर-वी का फॉर्म नहीं भेजना होगा। दरअसल, अब आपके वैरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा। सीबीटीडी ने घोषणा की है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आईटीआर-वी फॉर्म पोस्ट के जरिए भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब वैरिफिकेशन आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करके होगा। आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को टैक्स भरने के 120 दिनों के अंदर आईटीआर-वी फॉर्म भरकर सीपीसी (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर), बेंगलुरु को भेजना होता है।

Digital Desk: Shiv Kishor

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